'बहुओं को जलाने वालों को फांसी की सजा मिले'

https://tehalkatodayindia.blogspot.com/2010/10/blog-post_1562.html
नई दिल्ली।। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अपनी पत्नियों को जलाने वालों को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, तब तक यह क्रूर अपराध नहीं रुकेगा।सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू और न्यायमूर्ति टीएस. ठाकुर की पीठ ने कहा, 'बहुओं को जलाया जाना बर्बर और जंगली जानवरों जैसा कृत्य है। जब इस तरह के अपराध को अंजाम देने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, तब लोग महसूस करेंगे कि बहुओं को जलाया जाना अपराध है।
अदालत ने मिलाप कुमार नामक दोषी ठहराए गए व्यक्ति की याचिका को सोमवार को खारिज करते हुए ये बातें कही थी। मिलाप कुमार को पंजाब के फिरोजपुर जिले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अदालत ने मिलाप कुमार नामक दोषी ठहराए गए व्यक्ति की याचिका को सोमवार को खारिज करते हुए ये बातें कही थी। मिलाप कुमार को पंजाब के फिरोजपुर जिले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
न्यायमूर्ति काटजू ने कहा कि हमारे कई सारे न्यायाधीश भाई अहिंसावादी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं मानता हूं कि इस तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
दरअसल, मिलाप कुमार ने अपनी पत्नी राज बाला को इसलिए जला कर मार डाला था, क्योंकि उसने उसके साथ खेत में काम करने से इंकार कर दिया था। यह घटना 10 मई, 1995 में फजिल्का शहर में घटी थी।
अभियोजन ने कहा कि मिलाप कुमार ने मिट्टी का तेल छिड़क कर अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जिसकी वजह दो बच्चों की मां राज बाला 80 प्रतिशत जल गई। उसके बाद 14 मई, 1995 को उसकी मौत हो गई।
निचली अदालत ने नौ नवंबर, 1999 को मिलाप कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी याचिका छह जनवरी, 2009 को खारिज कर दी थी।
दरअसल, मिलाप कुमार ने अपनी पत्नी राज बाला को इसलिए जला कर मार डाला था, क्योंकि उसने उसके साथ खेत में काम करने से इंकार कर दिया था। यह घटना 10 मई, 1995 में फजिल्का शहर में घटी थी।
अभियोजन ने कहा कि मिलाप कुमार ने मिट्टी का तेल छिड़क कर अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जिसकी वजह दो बच्चों की मां राज बाला 80 प्रतिशत जल गई। उसके बाद 14 मई, 1995 को उसकी मौत हो गई।
निचली अदालत ने नौ नवंबर, 1999 को मिलाप कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी याचिका छह जनवरी, 2009 को खारिज कर दी थी।