सलेम पर भारत में मुकदमा चलेगा: सुप्रीम कोर्ट
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मुंबई धमाकों के अभियुक्त अबू सलेम वापस पुर्तगाल नहीं भेजे जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सलेम की याचिका खारिज कर दी है. सलेम ने
अपनी याचिका में सभी केस खत्म करने और वापस पुर्तगाल भेजे जाने की मांग की
थी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सलेम के प्रत्यर्पण को वैध बताते हुए कहा कि उन पर भारत में मुकदमा चलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुर्तगाल की संवैधानिक अदालत का फैसला भारत पर बाध्यकारी नहीं है.
पुर्तगाल की संवैधानिक अदालत ने कहा था कि प्रत्यर्पण नियमों के उल्लंघन की वजह से सलेम का प्रत्यर्पण अवैध है.
मुख्य न्यायाधीश पी सताशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने नौ जुलाई को यह फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.
पीटीआई के मुताबिक कोर्ट ने सीबीआई को सलेम पर से वो धाराएं हटाने को कहा है जिनके तहत दोषी पाए जाने पर फांसी का प्रावधान है.
अबू सलेम पर से अब टाडा और विस्फोटक पदार्थ एक्ट की धाराएं भी हटा ली जाएँगी.
पुर्तगाल से सलेम का प्रत्यर्पण इसी शर्त पर हुआ
था कि दोषी पाए जाने पर उन्हें फांसी की सजा नहीं होगी और न ही 25 साल से
ज़्यादा की सज़ा दी जाएगी.