SC ने पूछा, एसिड हमलों पर कब बनाओगे सख्त कानून?


SC ने पूछा, एसिड हमलों पर कब बनाओगे सख्त कानून?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने एसिड हमले को लेकर सरकार और राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से असंतुष्टि जाहिर की। कोर्ट ने केंद्र से ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने और एसिड हमले के शिकार पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने केंद्र से सभी मुख्य सचिवों और केंद्रीय गृह सचिव की बैठक बुलाकर इस मसले पर सख्त कदम उठाने और एसिड बिक्री पर रोक लगाने पर विचार को कहा है। इसके अलावा केंद्र को पीड़ित के पुनर्वास, इलाज और मुआवजा पर भी कदम उठाने के निर्देश देने को कहा है।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस बात पर गौर किया जाए कि एसिड की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं। ये याचिका एक एनजीओ लक्ष्मी की ओर से 2006 में दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि एसिड हमले पर अलग से अपराध तय हो और पीड़ित के खर्चे का इलाज सरकार उठाए।

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