पीस पार्टी,और पीस टीवी के मुखिया जाकिर नाईक की गिरफ्तारी पर फैसला अगले माह?

इलाहाबाद।पीस पार्टी,और पीस टीवी  के  मुखिया  इस्लामिक मूवमेंट  को बदनाम करने की साजिश  से जुड़े,यजीद को रहमतुल्लाह कहने वाले  और रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर नाईक के खिलाफ झांसी में दर्ज मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट जुलाई में फैसला सुनाएगी। झांसी कोर्ट ने नाईक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिससे राहत के लिए नाईक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की।
न्यायमूर्ति आरडी खरे ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जाकिर नाईक के खिलाफ याचिकाकत्र्ता एमयू खान के वकील नाजिया इलियास तथा शाहिद अली सिदद्की को आदेश दिया कि इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर लांग काउंटर दाखिल करें। काउंटर दाखिल होने के बाद तीन सप्ताह के भीतर जाकिर नाईक के पक्ष के वकील को रिज्वाइंडर [प्रति प्रतिशपथपत्र] दाखिल करने को कहा गया। जुलाई में दोनों पक्ष को सुनने के बाद फैसला दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह सभी तथ्यों का गहनता से विश्लेषण कर रही हैं। कोर्ट के आदेश से डॉक्टर जाकिर नाईक के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट से उनको कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है।
अधिवक्ता ने बताया कि झांसी से मामला हाईकोर्ट आने के बाद शार्ट टर्म पर काउंटर दाखिल किया गया था। मामले में अब विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा। काउंटर व रिज्वाइंडर दाखिल होने के बाद कोर्ट मामले की सुनवाई जुलाई में करते हुए फैसला सुनाएगी।
विदित है मुस्लिम धर्म के बारे जाकिर नाईक की टिप्पणी के खिलाफ झांसी के मोदेसर उल्ला खान ने 2010 में कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। मामले में झांसी कोर्ट ने नाईक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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  1. pahle khabar to janch liya karen TAHALKA TODAY kya abhi tak apko pata nahi chal saka ki peace party aur peace tv dono alag alag hain. hahahahaha peace party ke mukhiya dr. ayyub surgen hai

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