अयोध्या पर फैसले में देर के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड भी जाएगा SC
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लखनऊ ।। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले पर फैसले में अब और देर किए जाने खिलाफ है और उसका कहना है कि अगर जरूरी हुआ तो
वह भी उस याचिका का विरोध करेगा, जो अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर आने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को टाले जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
बोर्ड की कार्य समिति के सदस्य और बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति के संयोजक कासिम रसूल इलियास ने बताया कि पहले भी अयोध्या विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के प्रयास हो चुके हैं, मगर कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। इसलिए अब अदालत के फैसले को और टाले जाने का कोई मतलब नहीं है।
उन्होंने कहा, 'जरूरी हुआ तो पर्सनल लॉ बोर्ड भी सर्वोच्च न्यायालय में रमेश चन्द्र त्रिपाठी की याचिका के विरोध में अर्जी दाखिल करेगा। '
इलियास ने कहा कि बोर्ड का स्पष्ट मत है कि अब फैसला आ जाना चाहिए और वैसे भी सम्बद्ध पक्षों के सर्वोच्च न्यायालय जाने का रास्ता खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके फैसले को टाले जाने का विरोध करेगा ही, जरुरी हुआ तो बोर्ड भी याचिका दाखिल करेगा।
बोर्ड की कार्य समिति के सदस्य और बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति के संयोजक कासिम रसूल इलियास ने बताया कि पहले भी अयोध्या विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के प्रयास हो चुके हैं, मगर कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। इसलिए अब अदालत के फैसले को और टाले जाने का कोई मतलब नहीं है।
उन्होंने कहा, 'जरूरी हुआ तो पर्सनल लॉ बोर्ड भी सर्वोच्च न्यायालय में रमेश चन्द्र त्रिपाठी की याचिका के विरोध में अर्जी दाखिल करेगा। '
इलियास ने कहा कि बोर्ड का स्पष्ट मत है कि अब फैसला आ जाना चाहिए और वैसे भी सम्बद्ध पक्षों के सर्वोच्च न्यायालय जाने का रास्ता खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके फैसले को टाले जाने का विरोध करेगा ही, जरुरी हुआ तो बोर्ड भी याचिका दाखिल करेगा।