माया का तोहफा
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यूपी में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होंगे स्थाई
तहलका टुडे टीम
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1991 से पहले प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी और अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 27 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, स्थानीय निकाय, आवास विकास परिषद तथा अन्य विभागों में वर्ष 1991 से पहले भर्ती हुए दैनिक वेतन भोगी तथा अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना विजय शंकर पांडेय ने सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि सरकार के इस निर्णय से 26,800 दैनिक वेतन भोग और अस्थाई कर्मचारी लाभांवित होंगे।
उन्होंने बताया कि शनिवार को लिए गए इस फैसले से राज्य सरकार पर 80 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। पांडेय ने बताया कि इन अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में दस हजार अस्थाई और 9,800 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वर्ष 1991 के पहले से कार्यरत हैं, जबकि 3,000 वेतन भोगी कर्मचारी स्थानीय निकायों में तथा चार हजार दैनिक भोगी व अस्थाई कर्मचारी आवास विकास परिषद और विभिन्न विकास प्राधिकरणों मे काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले से राज्य सराकर पर लगभग 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पडे़गा, जबकि स्थानीय निकाय, आवास विकास परिषद तथा प्राधिकरणों पर 60 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय, आवास विकास परिषद तथा प्राधिकरणों मे कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को न्यायालय के आदेश से स्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान वेतन दिया जा रहा है। पांडेय ने बताया कि अस्थाई कर्मचारियों द्वारा पिछले दशकों से स्थाई किए जाने की मांग को लेकर आए दिन धरना-प्रदर्शन किए जा रहे थे और उन्हें स्थाई करने के लिए न्यायालयों में भी हजारों मामले विचाराधीन थे जिसके कारण न केवल कर्मचारियों आर्थिक बोझ आ रहा था, बल्कि सरकार को इस पर काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा था।
उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों को अस्थाई से स्थाई करने की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने 29 जून 1991 से दैनिक वेतन भोगी और वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी